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Friday, May 10, 2024

कटनी। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम के लिये प्रशासन अलर्ट

 


नवनीत गुप्ता 

कटनी। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम के लिये प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर अवि प्रसाद ने किया अनुविभाग स्तर पर निगरानी समितियों का गठन


 

कलेक्टर अवि प्रसाद ने आज 10 मई को अक्षय तृतीया एवं अन्य वैवाहिक मुहूर्तों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिये अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने बाल-विवाह की रोकथाम के लिए अनुविभाग स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया है। और वाल -विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल-विवाह अपराध है।बाल-विवाह में शामिल होने वाले घराती,बराती और विवाह करवाने वाले सेवा प्रदाता भी  सजा के भागीदार होंगे। 


कलेक्टर अवि द्वारा अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों के नेतृत्व में गठित  इन निगरानी समितियों में संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित थाना प्रभारी को शामिल किया गया है साथ में अनुविभाग स्तर पर गठित ये समितियां अपने-अपने क्षेत्र में अक्षय तृतीया एवं अन्य वैवाहिक मुहूर्तों पर आयोजित किये जाने वाले सामूहिक विवाह समारोह पर नजर रखेंगी तथा बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्यवाही कर ऐसे आयोजनों को रोकेंगी। इसके अलावा कहीं से भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर उसे रोकने तत्काल प्रभावी कदम उठायेगी एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करेगी। 


कलेक्टर अवि प्रसाद ने बाल विवाह की रोकथाम के लिये अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को अपने स्तर पर उड़न दस्ता दल गठित करने सहित तहसील और विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायतों के सीईओ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को  बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी नामांकित किया है।


सजा और जुर्माने का है प्रावधान


बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार विवाह के लिए,लड़की की वैधानिक आयु 18 वर्ष एवं लड़के की वैधानिक आयु 21 वर्ष है। इसके कम आयु में संपन्न विवाह बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत बाल विवाह के लिए 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह संपन्न करवाने वाले परिजन, विवाह में सम्मिलित होने वाले बाराती एवं विवाह में सेवा प्रदाय करने वाले सेवा प्रदाता को भी सजा का प्रावधान है।


जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित

कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग  नयन सिंह, द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह संबंधी शिकायतें प्राप्त करने 24 घण्टें क्रियाशील जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है,। जिसका दूरभाष नंबर 07622-220727 है। 


यहां पर दें सूचना

साथ ही सभी परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी 10 मई 2024 को अपने कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहें और क्षेत्र का सघन दौरा कर बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही करेंगे एवं प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। 


ज़िला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने जनसामान्य से अपील की है कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम, चाईल्ड लाईन टोल फ्री नं. 1098, निकटतम पुलिस थाना, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में संपर्क कर सकते है। सूचना प्रदान करने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जायेगी।

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